-->

Ad

Pages

Thursday, January 23, 2025

Agreement

 Agreement for Sale


यह समझौता इस दिनांक को पनवेल में किया गया है, महीने, वर्ष 2025।

पक्षकारों के बीच

पहला पक्ष:

M/S PARADISE SUPERSTRUCTURES, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म, PAN: AAQFP7752A, जिसका पंजीकृत कार्यालय अमित आशियाना, भाजी मार्केट, गोल मैदान, उल्हासनगर-421002 में है, और कॉर्पोरेट कार्यालय 1701, सत्रा प्लाजा, प्लॉट नंबर 19 और 20, सेक्टर 19डी, वाशी, नवी मुंबई-400703 में है, और इसके नामित भागीदार श्री अमित बथिजा, भारतीय निवासी, जो आगे "प्रमोटर" कहलाएंगे (इस शब्द का अर्थ समयानुसार उस फर्म के साझेदार या उनके उत्तराधिकारी, वारिस, निष्पादक, प्रशासक और नामित व्यक्ति भी हो सकते हैं)।

दूसरा पक्ष:

श्री शरद पाल (PAN: BEJPP9624P) और श्रीमती साक्षी धनगर, श्री शरद पाल की पत्नी (PAN: CDDPD9126N), दोनों वयस्क भारतीय निवासी, जो वर्तमान में फ्लैट नंबर 202, विंग-ए, सिमरन सैफायर, सेक्टर-34सी, खारघर, नवी मुंबई-410210 में रहते हैं। इनका स्थायी पता है MIG 562, न्यू बारसी, दुर्ग (छ.ग.), दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001, जो आगे "आवंटी" कहलाएंगे (इस शब्द का अर्थ समयानुसार उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, नामित व्यक्ति और वारिस भी हो सकते हैं)।

WHEREAS (जहां तक):

1. भूमि का स्वामित्व और अधिकार:

M/s Blue Circle Infratech, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत साझेदारी फर्म है, भूमि के मालिक हैं। यह भूमि, जो कुल मिलाकर लगभग 3340 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है, ग्राम - रोहिंजन, तालुका - पनवेल, जिला - रायगढ़ में स्थित है। इसे "पहली अनुसूची" में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। भूमि का लेआउट "अनुलग्नक-1" के रूप में शामिल है, और 7/12 का नक्शा "अनुलग्नक-2" के रूप में संलग्न है।

2. विकास अधिकार:

मालिकों ने उक्त भूमि के अनन्य विकास अधिकार प्रमोटर को "विकास समझौता" दिनांक 05/03/2024 के तहत प्रदान किए हैं। यह समझौता पनवेल के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में क्रमांक PVL-4-4312-2024 के तहत पंजीकृत है।

3. विकास कार्य:

प्रमोटर उक्त भूमि पर आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित UDCPR के प्रावधानों के अनुसार कुल अनुमत निर्मित क्षेत्र/FSI क्षेत्र 15915.30 वर्ग मीटर है। परियोजना का भूखंड क्षेत्र 3340 वर्ग मीटर है।

4. कार्य आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate):

पनवेल नगर निगम के उप-नगर नियोजन निदेशक ने दिनांक 20/11/2023 को पत्र क्रमांक PMC/TP/Rohinjan/93/1/21-23/16353/3293/2023 के तहत उक्त भूमि के विकास के लिए प्रारंभ प्रमाणपत्र जारी किया है। प्रमोटर को 7998.81 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए (बेसमेंट 1 + बेसमेंट 2 + ग्राउंड फ्लोर (व्यावसायिक) + 1 पॉडियम + 2 से 17 आवासीय मंजिलें) निर्माण और बिक्री का अधिकार दिया गया है।

5. आगामी निर्माण की योजना:

प्रमोटर शेष निर्मित क्षेत्र के लिए TDR प्राप्त करेंगे और फिर पनवेल नगर निगम से 33 मंजिल तक निर्माण के लिए CC प्राप्त करने का आवेदन करेंगे।

6. सुविधाएं:

प्रमोटर ने पूरे प्रोजेक्ट में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को मंजूरी प्राप्त कर ली है। यह सुविधाएं "दूसरी अनुसूची" में विस्तृत हैं।

7. भूखंड पर अधिकार:

प्रमोटर ने तीसरे पक्षों को परियोजना के आंतरिक सड़कों और पहुंच मार्गों का स्थायी अधिकार प्रदान किया है। आवंटी ने इन अधिकारों का निरीक्षण कर सहमति दी है।

8. परियोजना की स्थिति:

प्रमोटर ने "तीसरी अनुसूची" में वर्णित परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

9. दस्तावेज़ों की जांच:

आवंटी ने सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों का निरीक्षण किया है, जिनमें शीर्षक प्रमाणपत्र, विकास अनुमति और प्रारंभ प्रमाणपत्र शामिल हैं।

10. विशेषज्ञों की नियुक्ति:

प्रमोटर ने निम्नलिखित पेशेवरों को परियोजना के विभिन्न पहलुओं के लिए नियुक्त किया है:

लायजिनिंग आर्किटेक्ट: M/s Spaceage Consultants

डिज़ाइन आर्किटेक्ट: M/s Hiten Sethi Architects

संरचनात्मक इंजीनियर: M/s Structural Concept Designs Pvt Ltd


FLAT DETAILS (फ्लैट का विवरण):

1. आवंटी का आवेदन:

आवंटी ने प्रमोटर को दिनांक 21-01-2025 को एक आवेदन पत्र के माध्यम से फ्लैट नंबर 601, 2 बीएचके, जिसमें लगभग 59.75 वर्ग मीटर का कालीन क्षेत्र है, आरक्षित करने का अनुरोध किया। यह फ्लैट "साई प्लेटिनम" नामक आवासीय भवन की "छठी" मंजिल पर स्थित है। इसका विवरण "चौथी अनुसूची" में दिया गया है।

2. कुल विचार राशि:

इस फ्लैट की कुल कीमत रुपये 1,10,75,000/- (रुपए एक करोड़ दस लाख पचहत्तर हजार मात्र) है। इस राशि में कर और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

3. बुकिंग राशि:

समझौते के अनुसार, आवंटी ने बुकिंग के समय प्रमोटर को रुपये 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) का अग्रिम भुगतान किया। प्रमोटर ने इस राशि की प्राप्ति की पुष्टि की है और दिनांक 22-01-2025 को एक आरक्षण पत्र जारी किया है।

4. विक्रय का प्रस्ताव:

प्रमोटर ने आवंटी को उपरोक्त फ्लैट को सहमति शर्तों और कीमत पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है।

5. परियोजना का पंजीकरण:

प्रमोटर ने परियोजना को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) के तहत पंजीकृत किया है। इस परियोजना का पंजीकरण क्रमांक P52000055718 है। प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति "अनुलग्नक-6" में सम्मिलित है।

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES (अब यह समझौता निम्नलिखित को प्रमाणित करता है):

1. परियोजना का विकास:

प्रमोटर "साई प्लेटिनम" परियोजना को सभी प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर अनुमोदित डिज़ाइन, योजना और विनिर्देशों के अनुसार विकसित करेगा।

2. संशोधन और परिवर्तन:

आवंटी की लिखित सहमति के बिना, प्रमोटर आवंटी के फ्लैट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्तन को लागू नहीं करेगा।

3. सहयोग:

आवंटी सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है, जिससे प्रमोटर परियोजना को निर्धारित तरीके से पूरा कर सके।


DESCRIPTION OF SAID FLAT/UNIT (फ्लैट/यूनिट का विवरण):

1. फ्लैट का विवरण:

आवंटी फ्लैट नंबर 601, 2 बीएचके, कालीन क्षेत्र 59.75 वर्ग मीटर (जैसा कि RERA अधिनियम, 2016 और महारेरा नियम, 2017 में परिभाषित किया गया है) खरीदने के लिए सहमत है।

2. अतिरिक्त उपयोग योग्य क्षेत्र:

फ्लैट में 1.83 वर्ग मीटर का सूखा बालकनी क्षेत्र भी शामिल है, जिससे फ्लैट का कुल उपयोग क्षेत्र 61.58 वर्ग मीटर हो जाता है।

3. सुविधाएं और फिक्सचर:

फ्लैट में उपलब्ध सुविधाएं 

और फिक्सचर "अनुलग्नक-7" में विस्तृत रूप से वर्णित हैं।

CAR PARKING RESERVATION (कार पार्किंग आरक्षण):

1. कार पार्किंग की जानकारी:

आवंटी के अनुरोध पर परियोजना में कोई कार पार्किंग स्थान आरक्षित नहीं किया गया है।

2. उपयोग की शर्तें:

आवंटी परियोजना के कार पार्किंग स्थान का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए करेगा। यह स्थान किसी बाहरी व्यक्ति या आगंतुक को आवंटित/स्थानांतरित/भाड़े पर नहीं दिया जा सकता।

3. उपयोग की सीमा:

आवंटी इस स्थान का उपयोग केवल मोटर वाहन पार्क करने के लिए करेगा, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

4. संरचना में बदलाव:

आवंटी को इस पार्किंग स्थान को अनुमोदित योजना के अनुसार ही रखना होगा और इसे किसी भी प्रकार से बंद या कवर नहीं कर सकता।

5. समिति की पुष्टि:

सोसायटी इस कार पार्किंग आरक्षण की पुष्टि अपनी पहली बैठक में करेगी जब प्रमोटर सोसायटी को प्रोजेक्ट सौंपेगा।

CONSIDERATION AND PAYMENT SCHEDULE (विचार राशि और भुगतान अनुसूची):

1. विचार राशि:

फ्लैट की कुल विचार राशि रुपये 1,10,75,000/- (रुपए एक करोड़ दस लाख पचहत्तर हजार मात्र) है। इस राशि में बिजली मीटर शुल्क, जल कनेक्शन शुल्क और प्रलेखन शुल्क शामिल हैं, लेकिन कर और अन्य वैधानिक भुगतान शामिल नहीं हैं।

2. भुगतान की विधि:

सभी भुगतान चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से "PARADISE SUPERSTRUCTURES" के नाम पर किए जाएंगे।

3. TDS कटौती:

यदि लागू हो, तो आवंटी भुगतान पर स्रोत पर कर (TDS) काटने के लिए उत्तरदायी होगा और प्रमोटर को कटौती का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

4. बुकिंग राशि:

आवंटी ने फ्लैट बुकिंग के लिए पहले ही रुपये 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) का भुगतान किया है।

5. शेष भुगतान:

शेष भुगतान "अनुलग्नक-8" में निर्दिष्ट भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।


STATUTORY DUES AND TAXES (वैधानिक बकाया और कर):

1. करों का भुगतान:

विचार राशि के अतिरिक्त, आवंटी जीएसटी, अन्य शुल्क, या किसी भी प्रकार के वैधानिक कर का भुगतान करेगा, जैसा कि समय-समय पर लागू होगा।

2. स्टांप शुल्क और पंजीकरण:

आवंटी को इस समझौते को पंजीकृत कराने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

3. GST का भुगतान:

आवंटी ने किस्त और समझौता राशि पर अनुपातिक जीएसटी

 का भुगतान किया है। प्रमोटर इसकी प्राप्ति को स्वीकार करता है।

NOTICE OF DEMAND (भुगतान मांग की सूचना):

1. समय पर भुगतान का महत्व:

उपरोक्त किस्तों और वैधानिक भुगतानों का समय पर भुगतान इस समझौते की मुख्य शर्त है। फ्लैट का कब्जा केवल सभी भुगतानों, करों और अन्य शुल्कों की प्राप्ति के बाद ही आवंटी को सौंपा जाएगा।

2. सूचना प्रक्रिया:

जब कोई किस्त देय होती है, तो प्रमोटर आवंटी को एक मांग सूचना जारी करेगा, जिसमें भुगतान के लिए कम से कम 7 दिनों का समय दिया जाएगा। यह सूचना परियोजना के आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्र के साथ होगी, जो यह प्रमाणित करेगी कि उस कार्य का चरण पूरा हो गया है, जिसके लिए भुगतान किया जाना है।

3. सूचना का माध्यम:

प्रमोटर यह सूचना रजिस्टर्ड पोस्ट, एडी/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवंटी के पते पर भेजेगा, जैसा कि इस समझौते में उल्लिखित है। इस तरह भेजी गई सूचना को पर्याप्त समझा जाएगा, और आवंटी इसे प्राप्त न होने का दावा नहीं कर सकता।

RESTRICTIVE COVENANT (प्रतिबंधात्मक अनुबंध):

1. स्वामित्व का अधिकार:

इस समझौते के तहत सभी देय राशि का भुगतान करने और इसे महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत कराने तक, यह समझौता आवंटी को फ्लैट का स्वामित्व या अधिकार प्रदान नहीं करता।

2. अन्य दावे:

आवंटी को केवल उस फ्लैट के लिए दावा करने का अधिकार होगा, जो इस समझौते के तहत बेचा गया है। सभी खुले स्थान, पार्किंग स्थान, लॉबी, सीढ़ियां, छत और मनोरंजन क्षेत्र प्रमोटर की संपत्ति बने रहेंगे, जब तक कि संपूर्ण परियोजना को सोसायटी के नाम पर स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता।

3. भविष्य के चरणों पर अधिकार:

आवंटी का किसी भी भविष्य के चरण में विकसित होने वाले हिस्से या उनकी सुविधाओं पर कोई अधिकार नहीं होगा। यह सब प्रमोटर द्वारा परियोजना के पूरे होने के बाद सोसायटी या परिसंघ को स्थानांतरित किया जाएगा।

INTEREST (ब्याज):

1. प्रमोटर की देरी पर ब्याज:

यदि प्रमोटर परियोजना को समय पर पूरा करने और फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहता है, तो वह आवंटी को भुगतान की गई राशि पर नियमों के अनुसार ब्याज देगा। यह भुगतान हर महीने के लिए किया जाएगा जब तक कि फ्लैट का कब्जा आवंटी को नहीं सौंपा जाता।

2. आवंटी की देरी पर ब्याज:

यदि आवंटी भुगतान में देरी करता है, तो उसे देय राशि पर नियमों के अनुसार ब्याज देना होगा।

TERMINATION OF THIS AGREEMENT (समझौते की समाप्ति):

1. भुगतान में चूक:

यदि आवंटी तीन किस्तों के भुगतान में चूक करता है, तो प्रमोटर इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

2. सूचना:

प्रमोटर आवंटी को 15 दिनों की लिखित सूचना देगा, जिसमें चूक का उल्लेख होगा। यदि आवंटी इस अवधि के भीतर चूक को सुधारने में असफल रहता है, तो प्रमोटर समझौते को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

3. राशि की वापसी:

इस समझौते की समाप्ति पर, प्रमोटर आवंटी द्वारा अब तक की गई भुगतान राशि को 25% राशि काटकर वापस करेगा। यह वापसी 30 दिनों के भीतर की जाएगी।

4. फ्लैट की बिक्री का अधिकार:समझौते की समाप्ति के बाद, 

प्रमोटर फ्लैट को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।


DECLARATION BY THE PROMOTER (प्रमोटर की घोषणा):

1. शर्तों और प्रतिबंधों का पालन:

प्रमोटर सभी शर्तों, नियमों, प्रतिबंधों और शर्तों का पालन करेगा, जो सक्षम प्राधिकारी और संबंधित स्थानीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं को मंजूरी देते समय लगाई गई होंगी।

2. अधिभोग और पूर्णता प्रमाणपत्र:

प्रमोटर आवंटी को फ्लैट का कब्जा सौंपने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अधिभोग और पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

3. सामान्य आंतरिक सड़कों की व्यवस्था:

परियोजना में सामान्य आंतरिक सड़कों की व्यवस्था की जाएगी।

4. सुविधाओं की स्थिति:

परियोजना की सुविधाओं को पूरी परियोजना के साथ विकसित किया जाएगा और जब पूरी परियोजना समाप्त हो जाएगी, तब परिसंघ को सौंपा जाएगा।

5. गुणवत्ता सामग्री का उपयोग:

प्रमोटर यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण में केवल अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाए, भले ही अनुमोदित सूची की सामग्री उपलब्ध न हो।


VARIATION CAP OF 3% (3% तक का भिन्नता सीमा):

1. कालीन क्षेत्र में भिन्नता:

फ्लैट का कालीन क्षेत्र डिजाइन और निर्माण जरूरतों के कारण 3% तक भिन्न हो सकता है। प्रमोटर परियोजना के पूर्ण होने और अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद अंतिम कालीन क्षेत्र की पुष्टि करेगा।

2. क्षेत्र में वृद्धि पर भुगतान:

यदि कालीन क्षेत्र 3% से अधिक बढ़ता है, तो आवंटी को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

3. क्षेत्र में कमी पर वापसी:

यदि कालीन क्षेत्र में 3% से अधिक कमी होती है, तो प्रमोटर अतिरिक्त भुगतान की गई राशि को बिना ब्याज के वापस करेगा।

4. समायोजन का समय:

समायोजन फ्लैट का कब्जा सौंपने से पहले किया जाएगा।


DEFECT LIABILITY PERIOD (दोष उत्तरदायित्व अवधि):

1. पांच वर्षों की वारंटी:

फ्लैट का कब्जा सौंपने के बाद 5 वर्षों तक किसी भी संरचनात्मक दोष, कार्यकुशलता की खराबी, या सेवा प्रावधान से संबंधित मुद्दों को प्रमोटर द्वारा ठीक किया जाएगा।

2. परिवर्तनों पर प्रभाव:

यदि आवंटी फ्लैट में संरचनात्मक परिवर्तन करता है, जैसे दीवारों को स्थानांतरित करना, खिड़कियों का स्थान बदलना, या स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है, तो यह वारंटी रद्द हो जाएगी।

3. गलत उपयोग के मामले:

यदि आवंटी या उनके किराएदार निर्माण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लिफ्ट में भारी सामान रखना या पाइपलाइन को चोक करना, तो प्रमोटर दोष की जिम्मेदारी नहीं लेगा।

DECLARATION BY THE ALLOTTEE (आवंटी की घोषणा):

1. दस्तावेज़ों का सत्यापन:

आवंटी ने सभी आवश्यक दस्तावेज़ों, जैसे शीर्षक खोज रिपोर्ट और प्रमाणपत्र, की जांच की है और प्रमोटर के अधिकार और स्वामित्व से संतुष्ट है।

2. फ्लैट के उपयोग की शर्तें:

आवंटी फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय और अनुमत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करेगा।

3. निर्माण गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं:

आवंटी परियोजना की निर्माण गतिविधियों में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

4. सामान्य सुविधाओं पर दावा नहीं:

आवंटी आम क्षेत्र और सुविधाओं पर किसी प्रकार का विशेष दावा नहीं करेगा।


DATE OF POSSESSION (कब्जे की तारीख):

1. कब्जा देने की समय सीमा:

प्रमोटर फ्लैट का कब्जा आवंटी को 30 दिसंबर 2030 तक सौंप देगा, बशर्ते कि आवंटी द्वारा इस समझौते के तहत देय सभी राशि का भुगतान किया गया हो।

2. फोर्स मैज्योर (अप्रत्याशित परिस्थितियां):

यदि निम्नलिखित कारणों से परियोजना का निर्माण कार्य या कब्जा देने में देरी होती है, तो प्रमोटर को उचित समय विस्तार का अधिकार होगा:

युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप, या अन्य प्राकृतिक आपदा।

सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा जारी कोई आदेश, नियम, अधिसूचना।


PROCEDURE FOR TAKING POSSESSION (कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया):

1. अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद:

प्रमोटर सक्षम प्राधिकारी से अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद आवंटी को लिखित रूप में सूचना देगा। आवंटी को यह कब्जा 3 महीनों के भीतर लेना होगा।

2. रखरखाव शुल्क का भुगतान:

आवंटी को कब्जा लेने के समय निर्धारित रखरखाव शुल्क का भुगतान करना होगा। इसमें वैकल्पिक स्रोत से प्राप्त पानी और बिजली का खर्च भी शामिल होगा।

3. दस्तावेजों का पंजीकरण:

प्रमोटर, फ्लैट का कब्जा सौंपते समय, आवश्यक दस्तावेजों को पंजीकृत करने में आवंटी की सहायता करेगा।


UNDERSTANDING BETWEEN THE PARTIES (पक्षों के बीच समझौता):

1. आंतरिक कार्य:

आवंटी केवल अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने और कब्जा पत्र सौंपे जाने के बाद फ्लैट में आंतरिक कार्य शुरू कर सकता है।

2. आंतरिक कार्यों का निरीक्षण:

प्रमोटर को आवंटी द्वारा किए गए आंतरिक कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। यदि कोई कार्य संरचना या इमारत के स्वरूप को नुकसान पहुंचाता है, तो प्रमोटर उसे रोकने का निर्देश दे सकता है।

3. मलबा प्रबंधन:

आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि आंतरिक कार्यों से उत्पन्न मलबा प्रतिदिन निर्दिष्ट स्थान पर डाला जाए और इसे स्वयं हटाया जाए।

4. क्षति की भरपाई:

यदि आंतरिक कार्यों के दौरान आवंटी या उसके श्रमिकों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो आवंटी उसे 30 दिनों के भीतर सुधारने के लिए जिम्मेदार होगा।


FORMATION OF SOCIETY (सोसायटी का गठन):

1. सोसायटी का पंजीकरण:

प्रमोटर परियोजना के पूरे होने के बाद महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 या अन्य प्रचलित कानूनों के तहत सोसायटी का पंजीकरण करेगा।

2. सदस्यता:

आवंटी सोसायटी का सदस्य बनने और आवश्यक दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत है। ये दस्तावेज़ प्रमोटर द्वारा प्रदान किए जाने के 7 दिनों के भीतर वापस किए जाने चाहिए।

3. नियमों का पालन:

आवंटी सोसायटी के नियमों और उप-नियमों का पालन करेगा और कर, रखरखाव शुल्क, और अन्य खर्चों का समय पर भुगतान करेगा।

4. सोसायटी को हस्तांतरण:

जब तक भूमि और परियोजना का हस्तांतरण सोसायटी को नहीं किया जाता, आवंटी प्रमोटर को परियोजना भूमि और इमारतों के निरीक्षण और रखरखाव के लिए उचित समय पर प्रवेश देने के लिए सहमत है।


CONVEYANCE (हस्तांतरण):

1. हस्तांतरण की समय सीमा:

प्रमोटर सक्षम प्राधिकारी से अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने और आवंटी द्वारा पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के तीन महीनों के भीतर इमारत का हस्तांतरण सोसायटी के पक्ष में करेगा।

2. भूमि का हस्तांतरण:

पूरी परियोजना के सभी भवनों के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद, प्रमोटर तीन महीनों के भीतर संपूर्ण भूमि और आम सुविधाओं का हस्तांतरण परिसंघ (Confederation) के पक्ष में करेगा।

3. आवंटी का सहयोग:

भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के दौरान, आवंटी समय पर सहमति और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

4. हस्तांतरण की लागत:

भूमि और आम सुविधाओं के हस्तांतरण की लागत परिसंघ द्वारा वहन की जाएगी।


MAINTENANCE DEPOSIT (रखरखाव जमा):

1. रखरखाव शुल्क:

फ्लैट का कब्जा लेने के एक सप्ताह बाद, आवंटी को सामान्य सुविधाओं के रखरखाव के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें पानी के बिल, मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, और अन्य खर्च शामिल हैं।

2. अग्रिम रखरखाव शुल्क:

फ्लैट के कब्जा लेने के समय, आवंटी 12 महीनों के लिए अग्रिम रखरखाव शुल्क के रूप में रुपये 2,00,000/- (दो लाख मात्र) का भुगतान करेगा।

3. फेडरेशन शुल्क:

आवंटी को सात पोस्ट-डेटेड चेक (PDC) के माध्यम से फेडरेशन शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें प्रत्येक चेक का मूल्य 2,00,000/- (दो लाख मात्र) होगा। यह भुगतान तब तक जारी रहेगा, जब तक कि भूमि और परियोजना का पूर्ण हस्तांतरण परिसंघ के पक्ष में न हो जाए।

4. चूक पर ब्याज:

यदि आवंटी निर्धारित समय पर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे चूक की अवधि के लिए प्रचलित दर पर ब्याज देना होगा।


UNSOLD FLAT/UNITS IN SAID PROJECT (परियोजना में अविक्रीत फ्लैट/यूनिट्स):

1. सोसायटी में प्रमोटर का सदस्यता अधिकार:

अविक्रीत फ्लैट्स के लिए प्रमोटर को सोसायटी का सदस्य बनाया जाएगा।

2. फ्लैट्स की बिक्री का अधिकार:

प्रमोटर को अविक्रीत फ्लैट्स को सोसायटी की सहमति के बिना बेचने का अधिकार होगा।

3. पार्किंग आरक्षण:

प्रमोटर अविक्रीत फ्लैट्स के लिए एक-एक पार्किंग आरक्षित रख सकता है, और सोसायटी या आवंटी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।


POST POSSESSION OBLIGATIONS OF ALLOTTEE (कब्जे के बाद आवंटी की जिम्मेदारियां):

1. रखरखाव:

आवंटी फ्लैट को अच्छे और रहने योग्य स्थिति में रखेगा और संरचना, सीढ़ियों, और सार्वजनिक स्थानों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा।

2. खतरनाक सामग्री का भंडारण:

आवंटी फ्लैट में खतरनाक, ज्वलनशील या भारी वस्तुओं का भंडारण नहीं करेगा, जो संरचना को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

3. आंतरिक मरम्मत:

फ्लैट में सभी आंतरिक मरम्मत का खर्च आवंटी स्वयं वहन करेगा।

4. बीमा शर्तों का पालन:

आवंटी ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, जिससे परियोजना या फ्लैट का बीमा अमान्य हो जाए।

5. गंदगी और कचरा प्रबंधन:

आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि कचरा और मलबा निर्दिष्ट स्थान पर डाला जाए और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखा जाए।

6. उपयोग का उद्देश्य:

आवंटी फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए करेगा, जब तक कि प्राधिकरण से अलग उपयोग के लिए अनुमति न प्राप्त की जाए।







No comments:

Post a Comment